यूपी सरकार ईवी सब्सिडी योजना: उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को एक सब्सिडी पोर्टल का उद्घाटन किया, जो 14 अक्टूबर, 2022 के बाद वाहन खरीदने वाले ई-वाहन खरीदारों को वित्तीय सहायता का दावा करने की अनुमति देता है। अधिकारियों ने घोषणा की कि पूरे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की परिकल्पना की गई थी। यह कदम उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 का हिस्सा है, जिसमें खरीद सब्सिडी प्रोत्साहन योजना शामिल है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदार सब्सिडी का दावा कैसे कर सकते हैं, प्रक्रिया, राशि और अंतिम तिथि के बारे में सभी विवरण यहां दिए गए हैं –
यूपी ईवी सब्सिडी योजना: आवेदन कैसे करें?
ईवी सब्सिडी का लाभ उठाने के इच्छुक लोगों को पोर्टल – upevsubsidy के माध्यम से आवेदन करना होगा। अधिकारियों ने साझा किया कि एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, चार चरण की सत्यापन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद सब्सिडी राशि का भुगतान ग्राहक के बैंक खाते में किया जाएगा।
जारी एक बयान के अनुसार, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPDESCO) को पोर्टल के विकास और रखरखाव का काम सौंपा गया है।
नीति के अंतर्गत क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन योजना को विशिष्ट शर्तों के अधीन क्रियान्वित करने की अनुमति प्रदान की गई है।
यूपी ईवी सब्सिडी योजना: उद्घाटन तिथि, अंतिम तिथि, समय सीमा
यूपी सरकार की ईवी सब्सिडी योजना 14 अक्टूबर 2022 से लागू होगी।
यह योजना 13 अक्टूबर 2023 तक चलेगी।
यूपी ईवी सब्सिडी योजना: प्रक्रिया, आवेदन कैसे करें
अधिकारियों ने साझा किया कि एक बार जब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदार – upevsubsidy.in पर आवेदन जमा कर देता है, तो चार चरण की सत्यापन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद ग्राहक के बैंक खाते में सब्सिडी राशि का भुगतान किया जाएगा।
अतिरिक्त आयुक्त (परिवहन) राजीव श्रीवास्तव के अनुसार, वेब पर आवेदन जमा करने के बाद, चार स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया होगी, जिसकी शुरुआत डीलर सत्यापन से होगी, उसके बाद पंजीकरण और विभागीय सत्यापन होगा। अंतिम निरीक्षण टीआई (परिवहन निरीक्षक) द्वारा किया जाएगा।
पोर्टल पर जारी सूचना के अनुसार, सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर बैंकिंग भागीदार ग्राहक के बैंक खाते में सब्सिडी राशि भेज देगा।
यूपी सरकार ईवी सब्सिडी योजना: कौन आवेदन कर सकता है?
व्यक्तिगत लाभार्थी (खरीदार) वाहन खंडों में किसी एक वाहन की खरीद पर ईवी सब्सिडी के लिए पात्र होंगे।
हालाँकि, खरीद सब्सिडी एग्रीगेटर्स या फ्लीट ऑपरेटरों (खरीदारों) के लिए भी उपलब्ध होगी, जिससे एक इकाई को वाहन वर्गों में दस वाहनों तक सब्सिडी प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी।
यूपी ईवी सब्सिडी योजना: खरीदारों को कितनी मिल सकती है सब्सिडी?
बिना बैटरी वाली ईवी: बिना बैटरी वाली ईवी खरीदने वालों के लिए सब्सिडी राशि कुल सब्सिडी का 50% होगी। सब्सिडी देने के लिए फिलहाल कोई समय सीमा नहीं है।
दोपहिया वाहन: दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी पहले दो लाख ऑर्डर के लिए प्रति वाहन 5,000 रुपये होगी, जो पूर्व-कारखाना लागत के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
चार पहिया वाहन: चार पहिया इलेक्ट्रिक कारों के लिए, पहली 25,000 खरीद पर प्रति वाहन 1 लाख रुपये की सब्सिडी होगी, जो एक्स-फैक्ट्री कीमत का 15 प्रतिशत तक होगी।
इलेक्ट्रिक बसें: पहली 400 गैर-सरकारी ई-बसों को प्रत्येक वाहन पर 20 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जो एक्स-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत तक होगी।
ई-माल वाहक: पहले 1000 ई-माल वाहक को प्रति वाहन 1 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी।