UP EV Subsidy इलेक्ट्रिक वाहन वित्तीय प्रोत्साहन योजना
UP EV Subsidy उत्तर प्रदेश योजना, ओद्योगिक विकास अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या- 41/2022/2596 /77-6-2022-1(एम)/2022, दिनांक 14.10.2022 द्वारा प्रख्यपित उत्तर प्रदेश इलोक्ट्रिक वाहन वीनिर्माण एवं गतीशीलता नीति, 2022 के अन्तर्गत इलोक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को निम्न्वत वित्तीय प्रोत्साहन किये गये हैं
इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को क्रय सब्सिडी
व्यक्तिगत क्रेताओं को यह छूट केवल एक ही 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या ई-बस या ई-गुड्स कैरियर के क्रय पर अनुमन्य होगी।
(Aggregators) फ्लीट आपरेटर क्रेताओं को यह छूट अधिकतम दस 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के क्रय पर या अधिकतम 5 ई-बस या ई-गुड्स कैरियर के क्रय पर अनुमन्य होगी।
इस योजना के अन्तर्गत क्रय छूट किसी भी क्रेता को इस योजना के प्रभावी अवधि में एक ही बार अनुमन्य होगी।
अनुमन्य ‘‘सब्सिडी’’ प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जायेगी, क्रेता को डीलर से सत्यापन के उपरान्त सीधे ट्रांसफर किया जायेगा।
यदि किसी परीस्थिति में क्रेता द्वारा बिना बैट्री के वाहन क्रय किया जाता है तो उस पर अनुमन्य “क्रय सब्सिडी” का केवल 50 प्रतिशत ही प्रदान किया जाएगा।
इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली परियोजना राज्य सरकार की किसी नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगी। इस नीति के अन्तर्गत उल्लिखित प्रोत्साहन, भारत सरकार की योजना/नीति में उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त अनुमन्य होंगे।
अर्ह आवेदक को क्रय सब्सिडी प्रदान करने हेतु वेब पोर्टल upevsubsidy.in portal पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
क्रेताओं को पंजीकरण शुल्क एवं रोड टैक्स से छूट
नीति अधिसूचित किये जाने की तिथि 14.10.2022 से 03 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में क्रय एवं पंजीकृत करे गये इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के क्रय एवं पंजीकरण पर 100 प्रतिशत की दर से।
नीति की प्रभावी अवधि के चौथे एवं पांचवे वर्ष में उत्तर प्रदेश में विनिर्मित, क्रय किये गये एवं पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर 100 प्रतिशत की दर से।
उपरोक्त छूट हेतु वाहन-4.0 साफ्टवेयर में आवश्यक प्राविधान किये जा चुके हैं। यह छूट पंजीयन के समय डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रदत्त होगी।
इस सब्सिडी योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय पर क्रेताओं द्वारा आवेदन किये जाने पर प्रारम्भिक (अर्ली बर्ड) प्रोत्साहन के रूप में क्रय सब्सिडी प्रदान की जायेगी। क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु पोर्टल “उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल (upevsubsidy.in)” विकसित किया गया है।
upevsubsidy.in portal उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना
इस सब्सिडी योजना के लिए विशेष रूप से की गयी अधिसूचना की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के दौरान परिभाषित खण्डों में निम्नलिखित दरों पर क्रेताओं को प्रारम्भिक (अर्ली बर्ड) प्रोत्साहन के रूप में क्रय सब्सिडी प्रदान की जायेगी :-
2 व्हीलर के इलेक्ट्रिक वाहन को रू0 5,000 प्रति वाहन की सीमा तक एक्स फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत, 100 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमन्य ।
4 व्हीलर के इलेक्ट्रिक वाहन को 01 लाख रूपये प्रति वाहन की सीमा तक, एक्स फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत, 250 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 25 हजार इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमन्य ।
ई-बसों (गैर-सरकारी) को 20 लाख रूपये प्रति वाहन की सीमा तक , एक्स फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत 80 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 400 ई-बसों को अनुमन्य ।
ई- गुड्स कैरियर के 01 लाख रूपये प्रति वाहन की सीमा तक एक्स फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत, 10 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 1000 ई- गुड्स कैरियर को अनुमन्य ।
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upevsubsidy.in portal Uttar Pradesh Electric Vehicle Subsidy Scheme
Shall be provided to buyers (One time), Scheme is valid for the period of one year from the date of notification. The subsidy will be provided on early bird method. The rates of subsidy are as follows:-
2-Wheeler EV: @15% of ex-factory cost upto Rs 5000 per vehicle subject to maximum budget outlay of Rs 100 Cr to maximum of 2 Lac EVs
4-Wheeler EV: @15% of ex-factory cost upto Rs 1 lakh per vehicle subject to maximum budget outlay of Rs 250 Cr to maximum of 25000 EVs
E-Buses (Non-Govt. i.e. School buses, ambulances, etc.) : @15% of ex-factory cost upto Rs 20 lakh per vehicle subject to maximum budget outlay of Rs 80 Cr to maximum of 400 E-Buses
E-Goods Carriers: @10% of ex-factory cost upto Rs 1,00.000 per vehicle subject to maximum budget outlay of Rs 10 Cr to maximum of 1000 E-Goods Carriers
EV Policy 2022 (Hindi) upevsubsidy.in portal
GO – 14 July 2023 UPEVSubsidy
क्रेता , विक्रेता और डिस्टिक्ट ऑफिसर के लिए गाइड लाइन (Hindi) upevsubsidy.in portal
HOW TO APPLY UPEVSubsidy
आवेदक के लिए गाइडलाइन
1) आवेदक से मतलब ऐसे EV वाहन क्रेता से है, जिसने 14 अक्टूबर, 2022 के उपरान्त् मान्य श्रेणी का Electric वाहन अपने नाम से उत्तर प्रदेश में क्रय किया हो तथा पंजीकृत कराया हो।
2) आवेदन हेतु आवेदक को सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल (upevsubsidy.in portal) पर login id एंड password उक्त पोर्टल पर दी गयी व्यवस्था के अनुरूप बनाना होगा। Login credentials (login id & password) बनाने की प्रक्रिया पोर्टल पर दी गयी है।
3) आवेदन में वाहन पंजीकरण नम्बर डालने के बाद सब्सिडी पोर्टल पर वाहन पोर्टल से जरुरी विवरण स्वतः आवेदन के सम्बन्धित कॉलम में भर जायेंगे, जो काॅलम नहीं भरे होंगे, उन्हें आवेदक को भरना होगा, जैसेः- क्रय सब्सिडी प्राप्त हेतु आवेदक की बैंक का विवरण (बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड आदि)।
4) आवेदक को अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। ध्यान रहे कि आवेदक वही फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करेगा, जो उसने वाहन पंजीयन के समय डीलर के माध्यम से वाहन पोर्टल पर अपलोड किया था।
5) आवेदक को बैंक खाते के Details के सत्यापन हेतु अपना Cancelled Cheque or Passbook भी अपलोड करना होगा। बैंक खाता आवेदक के ही नाम होना जरुरी है, किसी दुसरे व्यक्ति का बैंक खाता स्वीकार्य नहीं होगा।
6) फार्म Sumbmit करने से पहले आवेदक इस बात की जाँच कर लेगा कि उसके द्वारा भरे गये सारे विवरण (वाहन से एवं व्यक्तिगत विवरण से सम्बन्धित) सही हैं। Wrong एवं गलत सूचना या विवरण भरे जाने पर आवेदक को क्रय सब्सिडी देय नहीं होगी।
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View & Download User Manual upevsubsidy.in portal
Documents For Apply upevsubsidy.in portal
Requirement for Registration
Vehicle Registration Number
Last 5 Digit of Registerd Vehicle Chassis Number
Mobile Number ( at the time of application for motor vehicle registration)
Required Documents for Application
Copy of passport size photograph submitted during the registration of the vehicle
Copy of the signature submitted during the registration of the vehicle
Copy of the buyer’s Aadhaar in individual cases OR a copy of the GST certificate / PAN Card in the case of non-individual purchases
Copy of Vehicle Registration Certificate
Copy of the Cancelled Cheque or Passbook where the buyer’s name and Account Number is mentioned
HOW TO Apply Online UPEVSubsidy
रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको how to apply पर क्लीक कर आपको चेक कर लेना है की आपके पास सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध है या नहीं उसके बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर उसके बाद वाहन के चेसिस नंबर के बाद के पांच नंबर डाले उस्क्व बाद अपने मोबाइल नंबर डालकर वेरीफाई करे आपके मोबाईल पर ओटीपि आएगा उसको डालकर सबमिट करे जिसके बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फार्म ओपन हो जायेगा | उसमे आपको अपनी सभी डिटेल्स जैसे आधार , नाम , पता, गाड़ी की पूरी डिटेल्स वाहन स्वामी का पूरा पता उसका फोटो उसका आधार और पैनकार्ड , बैंक पास बुक अपलोड करने के बाद सबमिट करना है उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा |
HOW TO CHEK APPLICATION STATUS UPEVSubsidy
उस्जोसबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Application Status पर क्लिक करना होगा उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रजिस्ट्रेशन के समय मिला { मोबाइल पर आया} है और अपने वाहन के चेसिस नंबर के बाद के 5 अंक डालकर चेक कर कर सकते है